1.12 लाख रुपये दिये जायेंगे

Published at :23 Feb 2014 4:05 AM (IST)
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1.12 लाख रुपये दिये जायेंगे

12 दीवानी मामलों में पक्षकारों के लिए सहायता राशि लातेहार : डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी (डीएलएमसी), लातेहार द्वारा जिले की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन 12 दीवानी मामलों के पक्षकारों को कुल एक लाख 12 हजार 480 रुपये की सहायता राशि का भुगतान करने का बड़ा निर्णय लिया गया है. ये लाभुक कोर्ट फीस नहीं चुका […]

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12 दीवानी मामलों में पक्षकारों के लिए सहायता राशि

लातेहार : डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी (डीएलएमसी), लातेहार द्वारा जिले की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन 12 दीवानी मामलों के पक्षकारों को कुल एक लाख 12 हजार 480 रुपये की सहायता राशि का भुगतान करने का बड़ा निर्णय लिया गया है.

ये लाभुक कोर्ट फीस नहीं चुका पाने के कारण संविधान द्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकार का लाभ नहीं उठा पा रहे थे. 12 लाभुकों के मामले कोर्ट फीस के अभाव में वर्ष 2011 से अब तक लंबित था.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अध्यक्षता में शनिवार को संपन्न बैठक में उक्त निर्णय लिया गया है. बैठक में सर्वाधिक 57 हजार 380 रुपये का भुगतान उत्तराधिकार वाद संख्या 07/11 के लाभुक हुसना बीबी को प्रदान किया जायेगा. वहीं स्वत्व वाद 07/12 के आवेदक अमरेश राम को 13230 रुपये की सहायता शामिल है.

डीएलएमसी द्वारा विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के भवनों की मरम्मत कराने का भी निर्णय लिया गया. जिले की विभिन्न अदालतों में लंबित वादों को त्वरित गति से निष्पादन के लिए टास्क फोर्स कमेटी में और तेजी लाने, गवाहों की निर्धारित तिथियों में अवश्य पेश करने, ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी का गठन करने, बंदियों को गुणवत्तायुक्त आहार उपलब्ध कराने, मंडल कारा में स्थायी रूप से चिकित्सक बहाल करने के अतिरिक्त दप्रस की धारा 437 (एक) का गलत उपयोग करने वाले अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों को कड़ी चेतावनी देने का निर्णय लिया गया.

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