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हत्या के मामले में एक को उम्रकैद
लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने हत्या के आरोपी बुधु लोहरा को उम्र कैद एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. सत्रवाद संख्या 111/08 की सुनवाई के उपरांत अदालत ने आरोप सत्य पाया तथा भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये […]
लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने हत्या के आरोपी बुधु लोहरा को उम्र कैद एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.
सत्रवाद संख्या 111/08 की सुनवाई के उपरांत अदालत ने आरोप सत्य पाया तथा भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा 3/4 डायन भूत अधिनियम के तहत छह माह साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी ने मामले को अदालत में रखते हुए इसे गंभीर अपराध बताया.
मालूम हो कि 8.07.2007 को वादी पंचम लोहरा की मां मुन्ना देवी को बुधु लोहरा, हरि लोहरा तथा शिवचरण लोहरा ने डायन कह कर घर में घुस कर लाठी से पिटाई की थी. जिससे उसकी मौत हो गयी थी. मामले के विचारण के दौरान हरि लोहरा एवं शिवचरण लोहरा को तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार गणोश दत्त ने 21.02.13 को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था.
बस में लूटपाट!
लातेहार. रांची-मेदिनीनगर राष्ट्रीय उच्च पथ पर लातेहार थाना क्षेत्र के पतकी जंगल में एक यात्री बस से लूटपाट की सूचना प्राप्त हुई है. हालांकि इसकी सूचना न तो लातेहार और न ही मनिका थाना को भुक्तभोगियों द्वारा दी गयी है.
योगदान दिया : बालूमाथ. बालूमाथ पूर्वी के बीइइओ अरुण कुमार पांडेय का तबादला मेराल (गढ़वा) हो जाने के बाद रिक्त पड़े पद पर शुक्रवार को चंदवा बीइइओ सुनील केसरी ने प्रभार लिया. वहीं बालूमाथ पश्चिमी के बीइइओ लल्लु राम का तबादला ठेठइटांगर (सिमडेगा) होने पर उनकी जगह बीइइओ रवींद्र प्रसाद ने योगदान दिया.
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