लूटी गयी मोबाइल का उपयोग करनेवाले जवानों को सम्मन

Published at :25 Feb 2015 7:03 PM (IST)
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लूटी गयी मोबाइल का उपयोग करनेवाले जवानों को सम्मन

बारियातू: वनांचल ग्रामीण बैंक डकैती मामला अदालत ने लिया संज्ञान प्रभात इंपैक्ट लातेहार. जिले के बारियातू प्रखंड स्थित वनांचल ग्रामीण बैंक डकैती मामले में कैशियर प्रदीप कुमार तिग्गा से लूटी गयी मोबाइल छापामारी में शामिल पुलिस जवान चंद्रबोस कुमार एवं हवलदार दिनेश कुमार के पोजीशन से पाये जानेवाले मामले (जीआर 11/11) में अनुसंधान कर्ता पुलिस […]

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बारियातू: वनांचल ग्रामीण बैंक डकैती मामला अदालत ने लिया संज्ञान प्रभात इंपैक्ट लातेहार. जिले के बारियातू प्रखंड स्थित वनांचल ग्रामीण बैंक डकैती मामले में कैशियर प्रदीप कुमार तिग्गा से लूटी गयी मोबाइल छापामारी में शामिल पुलिस जवान चंद्रबोस कुमार एवं हवलदार दिनेश कुमार के पोजीशन से पाये जानेवाले मामले (जीआर 11/11) में अनुसंधान कर्ता पुलिस अवर निरीक्षक रविकांत प्रसाद द्वारा अदालत में समर्पित आरोप पत्र में सत्य व सूत्रहीन बताने के मामले में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कौशिक मिश्रा की अदालत ने उक्त दोनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध संज्ञान लिया है.

मालूम हो कि इस संबंध में बुधवार को प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गयी थी. लूटी गयी मोबाइल का प्रयोग करनेवाले उक्त दोनों पुलिस कर्मियों को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए भादवि की धारा 395, 412 के तहत आरोपी बनाते हुए उनके विरुद्ध सम्मन निर्गत किया गया है.

अनुसंधान कर्ता ने अदालत को गुमराह किया था उक्त मामले में अनुसंधान कर्ता रविकांत प्रसाद ने उक्त दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों के पोजीशन से बैंक लूट का मोबाइल बरामद होने का जिक्र तो किया था, लेकिन आरोप पत्र में इस विषय को सूत्रहीन दर्शाया था. हालांकि अनुसंधान कर्ता ने वरीय पुलिस पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण का हवाला देते हुए अदालत में आरोप पत्र सत्य-सूत्रहीन दायर किया था. अब क्या होगा अदालत द्वारा उक्त मामले में संज्ञान लेने के उपरांत दोनों पुलिस कर्मियों को भादवि की धारा 395, 412 के तहत ट्रायल फेस करना होगा. अदालत में बतौर मुजरिम उन्हें जमानत लेनी होगी.

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