लातेहार : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) कौशिक मिश्र की अदालत ने एक फौजदारी मामले की सुनवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार शांतनु अग्रहरि पर अदालती आदेश की अवमानना की कार्रवाई चलाने की अपील झारखंड उच्च न्यायालय से की है.
एसडीओ से स्पष्टीकरण मांगा था : अदालत ने शिकायतवाद संख्या 300/14 की सुनवाई के दौरान हाट शुल्क राजस्व वसूली से संबंधित कुछ जानकारी देने का आदेश एसडीओ को 28 अगस्त 2014 को दिया था. तय तिथि को उक्त जानकारी नहीं देने पर अदालत ने गत 14 जनवरी 2015 को एसडीओ को अदालत में उपस्थित हो कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया.
अदालत के उक्त आदेश के खिलाफ एसडीओ श्री अग्रहरि ने अदालत की शक्तियों को चुनौती देते हुए अदालत से ही स्पष्टीकरण की मांग कर डाली. इस पर 22 जनवरी को सुनवाई करते हुए अदालत ने एसडीओ को अदालती कार्य में असहयोग एवं अवमानना जैसी हरकत करनेवाला बताया.
कोर्ट ने कहा कि बतौर न्यायिक दंडाधिकारी उनके पूरे कार्यकाल में यह पहला मामला है, जब अदालती कार्य में प्रशासनिक अधिकारी सहयोग करने की बजाय उल्टा अदालत से ही स्पष्टीकरण मांग रहे हैं. एसडीजेएम की अदालत ने एसडीओ श्री अग्रहरि के पत्र को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अवगत कराते हुए मामले से झारखंड उच्च न्यायालय को अवगत कराने और श्री अग्रहरि पर अदालत की अवमानना का मामला चलाने की अपील की है.
‘मेरे पूरे कार्यकाल में यह पहला मामला है, जब अदालती कार्य में प्रशासनिक अधिकारी सहयोग करने की बजाय उल्टा अदालत से ही स्पष्टीकरण मांग रहे हैं.‘
कौशिक मिश्र
एसडीजेएम