पिता, पुत्र को छह माह का कारावास

Published at :16 Jul 2013 1:51 PM (IST)
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पिता, पुत्र को छह माह का कारावास

लातेहार : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरुण कुमार गुप्ता की अदालत ने मारपीट के आरोपी पिता-पुत्र को अधिकतम छह माह की कारावास की सजा सुनाया है. 10 पेज फैसले के अनुसार सासंग ग्राम निवासी सैफूल मियां ने उसी ग्राम के रहने वाले मो कलीम मियां एवं अंजुम मियां पर वर्ष 2008 में मारपीट एवं गाली-गलौज करने […]

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लातेहार : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरुण कुमार गुप्ता की अदालत ने मारपीट के आरोपी पिता-पुत्र को अधिकतम छह माह की कारावास की सजा सुनाया है. 10 पेज फैसले के अनुसार सासंग ग्राम निवासी सैफूल मियां ने उसी ग्राम के रहने वाले मो कलीम मियां एवं अंजुम मियां पर वर्ष 2008 में मारपीट एवं गाली-गलौज करने का आरोप लगाया था.

मामले के विचारण के उपरांत अदालत ने भादवि की धारा 3232 व 325 सिद्ध होने पर छह माह की साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. फैसले के मुताबिक जुर्माना नहीं देने पर तीन माह कारावास अवधि बढ़ा दी जायेगी. अदालत ने सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश दिया है. अभियोजन पदाधिकारी ओपी तिवारी द्वारा इस मामले में कुल आठ गवाह प्रस्तुत किया गया था. दोनों सजायाफ्ता पिता, पुत्र हैं.

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