हेडलाइन….पीडि़ता ने अदालत में गवाही दर्ज करायी लातेहार. लातेहार राष्ट्रीय उच्च पथ-75 पर 21 अगस्त 2013 की रात्रि जगलदगा के पास लूट एवं सामूहिक दुष्कर्म की पीडि़ता महिला पुलिसकर्मी ने शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत में अपनी गवाही कलमबद्ध करायी. पीडि़ता का बयान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय वेश्म में पूरी गोपनीयता के साथ कलमबद्ध की गयी. लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी के अनुसार पीडि़ता ने घटना की तसदीक की है.क्या था मामलाजिला मुख्यालय से महज तीन किमी की दूरी पर स्थित जगलदगा पुल के पास 21 अगस्त 2013 की रात्रि सड़क लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया था. रांची से भाड़े की गाड़ी पर शव लेकर आ रहे एक परिवार को लुटेरों ने पीटा था. शव के पास बैठी महिला पुलिस कर्मी को गाड़ी से उतार कर तीन लुटेरों ने दुष्कर्म किया था. सिपाही पति की नक्सली हिंसा में मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर उसे नौकरी मिली है.ये हैं आरोपी पुलिस ने घटना के पांचवें दिन ही छह आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का उदभेदन कर लिया था. इस संबंध में लातेहार थाना कांड संख्या 131/13 दर्ज किया गया था. मामले का सरगना मतिक उरांव (पिता स्व झूबा उरांव) की निशानदेही पर अमृत उरांव (पिता रंथु उरांव), मुकेश उरांव (पिता राजेंद्र उरांव), हीरालाल उरांव (पिता स्व लक्ष्मण उरांव) तथा कुटवा उरांव (पिता टेमना उरांव) (सभी सदर थाना क्षेत्र के जालिम के ग्राम जोभेया) को गिरफ्तार किया गया था. साथ ही लूटा गया छह मोबाइल फोन एवं 11490 रुपया बरामद किया गया था.
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21 अगस्त, 2013 को जगलदगा में लूट व दुष्कर्म के मामले में
हेडलाइन….पीडि़ता ने अदालत में गवाही दर्ज करायी लातेहार. लातेहार राष्ट्रीय उच्च पथ-75 पर 21 अगस्त 2013 की रात्रि जगलदगा के पास लूट एवं सामूहिक दुष्कर्म की पीडि़ता महिला पुलिसकर्मी ने शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत में अपनी गवाही कलमबद्ध करायी. पीडि़ता का बयान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]
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