लातेहार : जिले के सिविल सजर्न डॉ कन्हैया प्रसाद आदर्श चुनाव आचार संहिता के दोषी पाये गये हैं. एसडीएम हैदर अली का कहना है कि चुनाव के दौरान किसी का स्थानांतरण करना अनुचित है, इसलिए सिविल सजर्न पर कार्रवाई संभव है. डॉ प्रसाद ने चुनाव के दौरान सिविल सजर्न कार्यालय में पदस्थापित प्रधान लिपिक विजय कुमार गुप्ता का स्थानांतरण कर दिया था.
इस मामले में एसडीएम हैदर अली ने उपायुक्त को भेजे गये अपने जांच प्रतिवेदन में सिविल सजर्न के खिलाफ आरोप की पुष्टि की है. उपायुक्त के आदेश के आलोक में उन्होंने इसकी जांच की थी, जिसमें पाया गया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहने के बावजूद सिविल सजर्न ने लिपिक श्री गुप्ता का स्थानांतरण किया. दूसरी ओर सिविल सजर्न डॉ कन्हैया प्रसाद का कहना है कि श्री गुप्ता का स्थानांतरण निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं झारखंड के पत्रंक के आलोक में किया गया. तबादला प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया, जो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है.