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वेश्यावृत्ति कराने की दोषी को 10 वर्ष की सजा

अम्वाटीकर निवासी सब्बू प्रवीण उर्फ सबिया को 10 वर्षों की कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.

लातेहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने एक मूक बधिर युवती से वेश्यावृत्ति कराने के आरोपी अम्वाटीकर निवासी सब्बू प्रवीण उर्फ सबिया को 10 वर्षों की कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियोजन के अनुसार गत छह जून-2019 को पीड़िता की मां ने पड़ोस के ही सब्बू परवीन उर्फ सबिया पर अपनी मूक बधिर बेटी को वेश्यावृत्ति की नीयत से बेच देने का आरोप लगाते हुए लातेहार थाना में कांड संख्या 113 /19 दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल नौ गवाहों की पेशी हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने को उपरांत श्री दुबे की अदालत ने मामले को सत्य पाया. भादवि की धारा 365 के तहत सात वर्षों का कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष का साधारण कारावास, भादवि की धारा 370 (2) के तहत तीन वर्षों का कठोर कारावास और 25000 का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास तथा भादवि की धारा 372 के तहत 10 वर्षों का कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनायी है. मालूम हो सब्बू परवीन पिछले पांच वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है. श्री दुबे की अदालत ने सभी सजाएं अलग-अलग चलाने का आदेश पारित किया है.

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