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बाल विवाह रोकना सभी की नैतिक जिम्मेवारी

Updated at : 19 May 2025 9:36 PM (IST)
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बाल विवाह रोकना सभी की नैतिक जिम्मेवारी

चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर

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चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर कोडरमा. जिले के जयनगर प्रखंड के रूपायडीह पंचायत भवन में सोमवार को चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिफेंस काउंसिल सह अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा, विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता रीना कुमारी एवं कीर्ति कुमारी उपस्थित थे. अरुण कुमार ओझा ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है, जिसे हम सभी को मिल कर दूर करने की जरूरत है़ बाल विवाह करना या कराना या उसमें शामिल होना कानूनन दंडनीय अपराध है, इसकी रोकथाम करना हम सभी की नैतिक जिम्मेवारी है़ इसके दोषियों को दो साल तक की सजा एवं एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. बाल विवाह की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत, शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविकाएं, बाल संरक्षण समिति सहित बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की गयी है़ उन्होंने पोक्सो एक्ट, दहेज प्रताड़ना, कन्या भ्रूण हत्या पर विस्तृत रूप से जानकारी दी़ श्री ओझा ने कहा कि यह एक माह तक चलने वाला कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बालकृष्ण तिवारी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है़ रीना कुमारी ने कहा कि बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है. कीर्ति कुमारी ने शिक्षा के अधिकार पर विस्तृत रूप से जानकारी दी़ कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया गणपत यादव ने की. संचालन पीएलवी शिव कुमार मोदी ने किया़ धन्यवाद ज्ञापन उप मुखिया चंदन वर्णवाल ने किया़ मौके पर डॉ सुरेश कुमार, डॉ अमरदीप कुमार, पंचायत सचिव कुंदन कुमार, पीएलवी दिनेश रजक, रिया कुमारी, अशोक कुमार, चमेली शर्मा, रेखा देवी व अन्य मौजूद थे़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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