बिना नक्शा के निर्माण पर चला प्रशासन का डंडा : अशोका होटल के पीछे स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र से अभियान की शुरुआत हुई : गौशाला रोड में खाली पड़ी जमीनों पर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया प्रतिनिधि झुमरीतिलैया. शहर में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार की सुबह प्रशासन का डंडा चला. अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह के नेतृत्व में अशोका होटल के पीछे स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई. इस दौरान बिना नक्शा के पारित कई भवनों को चिह्नित कर उनपर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया. एसडीओ ने मौके पर मौजूद नगर पर्षद के सिटी मैनेजर, कनीय अभियंता दीपक कुमार एवं नगर पर्षद कर्मियों के साथ मिल कर पूरे क्षेत्र का जायजा लिया. गौशाला रोड में खाली पड़ी जमीनों पर नगर पर्षद को बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया. बिना नक्शा के निर्माण पर होगी सख्त कार्रवाई पानी टंकी रोड, गौशाला रोड, मडुआटांड़ समेत कई इलाकों में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों पर नाराज़गी जताते हुए एसडीओ ने नगर पर्षद को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. साथ ही टाउन प्लानर राकेश कुमार को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में कोई भी मकान बिना नक्शा स्वीकृति के बनता पाया गया, तो वेतन से राशि की कटौती कर जिम्मेदारी तय की जायेगी. एसडीओ रिया सिंह ने कहा कि शहर को सुंदर, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है. कोई भी व्यक्ति यदि नियमों की अनदेखी करेगा, तो उस पर सख्त कार्रवाई तय है. सिटी मैनेजर लेमांशु कुमार ने कहा कि नगर पर्षद हर स्तर पर सहयोग कर रहा है, खाली जमीनों की सुरक्षा और अवैध निर्माण पर रोक हमारी प्राथमिकता है. बिग बाजार के पास सड़क पर खड़े दो टोटो को जब्त कर थाना भेजा गया. वहीं ओवरब्रिज के समीप सभी फुटपाथ विक्रेताओं को चिह्नित कर व्यवस्थित किया गया, ताकि यातायात में बाधा न हो. शहर की सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का निर्देश अभियान के दौरान एसडीओ ने नगर पर्षद को शहर की सफाई व्यवस्था को और सुव्यवस्थित करने का निर्देश भी दिया. उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा और शहर की सुंदरता बनाये रखने के लिए हर हाल में अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर लगाम लगाना जरूरी है. चिह्नित जगह पर ही दुकान लगायें दुकानदार ओवर ब्रिज के नीचे मार्किंग कर दुकानदारों जो जगह दी गयी है, अगर भविष्य में दुकानदार चिह्नित जगह से बाहर दुकान लगाते पाये गये या सामान बाहर रखे, तो उन्हें वहां से हटा दिया जायेगा व पार्किंग के लिए जो स्थान चिह्नित किया गया है, अगर वहां दुकानदार दुकान लगाते पाये गये तो विधि संवत कार्रवाई की जायेगी.
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