कोटपा एक्ट के तहत छापेमारी, पांच प्रतिष्ठानों से वसूला जुर्माना

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कोटपा एक्ट के तहत छापेमारी, पांच प्रतिष्ठानों से वसूला जुर्माना

टीम ने 12 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. पांच प्रतिष्ठानों से पांच हजार जुर्माना वसूला गया.

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कोडरमा. टोबैको कंट्रोल सेल व कोडरमा पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को लोकई व जयनगर रोड कोडरमा में कोटपा अधिनियम 2003 तथा कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन), 2021 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी की. इस दौरान कई प्रतिष्ठान तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते हुए पाये गये. टीम ने 12 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. पांच प्रतिष्ठानों से पांच हजार जुर्माना वसूला गया. टीम ने कार्रवाई के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों को यह जानकारी दी गयी कि कोटपा अधिनियम की धारा 6(बी) के तहत शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, न्यायालय परिसर एवं सार्वजनिक कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है. टीम में शामिल थाना प्रभारी विकास पासवान ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों को चेतावनी दी कि कोटपा अधिनियम के सभी प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें. छापेमारी दल में जिला परामर्शी दीपेश कुमार, कोडरमा थाना के एएसआई सुबोध कुमार ओझा के अलावा मुन्ना महतो, जुगेश्वर उरांव, अजीत कुमार व अन्य शामिल थे.

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