सिर्फ 1 रुपये में बैंक खाता सत्यापन, 31 अगस्त तक फसल बीमा का मौका; कोडरमा के किसान ऐसे करें आवेदन
झारखंड में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान और मक्का के लिए आवेदन शुरू। किसान 31 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण कर लाभ उठा सकते हैं।
कोडरमा: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना के आलोक में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में जिले में अगहनी धान को मुख्य फसल तथा भदई मक्का को गौण फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है. धान एवं मक्का के लिए बीमा इकाई ग्राम पंचायत एवं प्रखंड निर्धारित की गई है. योजना के तहत ऋणी एवं गैर ऋणी कृषक, जिनमें भू-धारक एवं बटाईदार किसान भी शामिल हैं, फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. गैर ऋणी किसान योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
गैर ऋणी किसानों को आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि स्वामित्व संबंधी प्रमाण-पत्र, बटाई प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), फसल बुआई का स्व-सत्यापित प्रमाण-पत्र , वंशावली एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा. उक्त जानकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी रूमा झा ने दी. उन्होंने कहा कि किसान झारखंड राज्य सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, डाकघर तथा प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
इसके अलावा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भी स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदक किसानों के बैंक खाते के सत्यापन के लिए टोकन राशि के रूप में मात्र 1 रुपये का भुगतान लिया जाएगा. योजना के तहत किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि धान के लिए 63,915 रुपये तथा मक्का के लिए 53,434 रुपये निर्धारित की गई है.
जिले के सभी पात्र गैर ऋणी किसानों से अपील की गई है कि वे खरीफ मौसम 2026 में अपनी फसल को संभावित प्राकृतिक जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें. गैर ऋणी किसान खरीफ के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










