: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई सजा कोडरमा बाजार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाल कृष्ण तिवारी की अदालत ने कोडरमा थाना कांड संख्या 5/21 (एनडीपीएस एक्ट) ब्राउन सुगर की तस्करी के मामले की सुनवाई की. उन्होंने आरोपी झुमरी निवासी रोनाल्ड रीगन तिर्की पिता स्व दिलीप कुमार तिर्की को धारा 22 ( बी) एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए पांच वर्ष कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. ज्ञात हो कि पांच जनवरी 2021 को गुप्त सूचना के आधार पर कोडरमा पुलिस ने छापामारी कर उक्त आरोपी को आठ पुड़िया ब्राउन सुगर के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया था़ मामले की सुनवाई के दौरान प्रभारी लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने न्यायालय में सभी गवाहों का परीक्षण कराते हुए अदालत से आरोपी को कड़ी सजा देने का अनुरोध किया था़
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