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अन्नपूर्णा भंडार और माया मेडिकल सील

Updated at : 03 Mar 2025 8:17 PM (IST)
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अन्नपूर्णा भंडार और माया मेडिकल सील

नगर पर्षद ने लंबे समय से बकाया होल्डिंग टैक्स और बिना व्यवसाय अनुमति (ट्रेड लाइसेंस) के संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

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झुमरीतिलैया. नगर पर्षद ने लंबे समय से बकाया होल्डिंग टैक्स और बिना व्यवसाय अनुमति (ट्रेड लाइसेंस) के संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. नगर पर्षद द्वारा लगातार व्यापारियों को जागरूक करने और नोटिस भेजने के बावजूद कई प्रतिष्ठान बिना अनुमति के ही संचालन किये जा रहे हैं. इसे लेकर सोमवार को नगर प्रशासक के निर्देश पर संयुक्त टीम ने रांची-पटना मार्ग स्थित कला मंदिर के पास अन्नपूर्णा भंडार और माया मेडिकल को सील कर दिया. यह कार्रवाई नगर प्रबंधक रणधीर कुमार वर्मा के नेतृत्व में की गयी. उन्होंने बताया कि बिना व्यवसाय अनुमति के व्यापार करना गैरकानूनी है और इसे लेकर नगर पर्षद लगातार प्रचार-प्रसार कर रहा है़ पहले भी कई व्यापारियों को अंतिम नोटिस देकर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिष्ठान बिना अनुमति के चल रहे हैं. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी और यह जांच अभियान लगातार जारी रहेगा. नगर पर्षद ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे जल्द व्यवसाय अनुमति प्रमाणपत्र बनवा लें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें. नगर प्रशासन की यह सख्ती अब जारी रहेगी. इस अवसर पर नगर प्रबंधक रणधीर कुमार वर्मा, पीएमयुआरए विशाल कुमार, राजस्व निरीक्षक शंभू कुमार रजक, संतोष प्रसाद, अभिषेक कुमार मेहता, अजित कुमार मेहता, सुदर्शन श्रीवास्तव, लखन सिंह, भोला कुमार दास, दुलारचंद यादव, मुकेश यादव आदि मौजूद थे़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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