Advertisement
दहेज हत्या के आरोपी को 10 साल की सजा
एडीजे द्वितीय की अदालत ने सुनायी सजा कोडरमा बाजार : एडीजे द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने सत्रवाद संख्या 107/12 राज्य बनाम सुमन कुमार मेहता मामले में अभियुक्त सुमन कुमार मेहता (पिता- नरसिंह मेहता), फुलवरिया […]
एडीजे द्वितीय की अदालत ने सुनायी सजा
कोडरमा बाजार : एडीजे द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने सत्रवाद संख्या 107/12 राज्य बनाम सुमन कुमार मेहता मामले में अभियुक्त सुमन कुमार मेहता (पिता- नरसिंह मेहता), फुलवरिया को भादवि की धारा 304 बी के तहत यह सजा सुनायी. जानकारी के अनुसार अभियुक्त सुमन कुमार मेहता को बीते 19 अगस्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया था.
इसके बाद मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त विरुद्ध धारा 302 व 201 के तहत निर्दोष पाया गया, जबकि धारा 304बी भादवि के तहत दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. ज्ञात हो की उक्त मामले में मृतक महिला रीना देवी के पिता व डोमचांच थाना के नावाडीह निवासी जागेश्वर मेहता द्वारा मरकच्चो थाना में दिनांक 26 मार्च 2012 को दहेज के खातिर हत्या कर शव छुपाने का आरोप लगाते हुए कांड संख्या 35/12 दर्ज कराया गया था. इस मामले में उन्होंने अपने दामाद सुमन कुमार मेहता पर उक्त आरोप लगाया था. न्यायालय में नौ गवाहों का परीक्षण हुआ. मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी देवेंद्र नाथ द्विवेदी, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुधीर कुमार मौजूद थे.
ट्रक चोरी, मामला दर्ज
कोडरमा बाजार. कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंग बली मंदिर के समीप खड़ा ट्रक नंबर जेएच-12सी-1515 बीती रात चोरी हो गयी. इस संबंध में ट्रक मालिक परमानंद सिंह ने कोडरमा थाना में अज्ञात के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज कराया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement