हत्या के मामले में प्रो आर मिश्रा दोषी करार

Updated at : 02 Jun 2016 8:13 AM (IST)
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हत्या के मामले में प्रो आर मिश्रा दोषी करार

तिलैया थाना में प्रोफेसर के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छुपाने का मामला दर्ज कराया गया था वर्ष 2011 में प्रोफेसर के घर पर मिला था महिला का शव 14 जून को सुनायी जायेगी सजा कोडरमा बाजार : प्रथम जिला जज रामा शंकर सिंह की अदालत ने बुधवार को एक महिला की हत्या के चर्चित मामले […]

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तिलैया थाना में प्रोफेसर के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छुपाने का मामला दर्ज कराया गया था
वर्ष 2011 में प्रोफेसर के घर पर मिला था महिला का शव
14 जून को सुनायी जायेगी सजा
कोडरमा बाजार : प्रथम जिला जज रामा शंकर सिंह की अदालत ने बुधवार को एक महिला की हत्या के चर्चित मामले (सत्र वाद संख्या 32/2012) में जेजे काॅलेज के पूर्व प्रो आर मिश्रा (राजेश्वर मिश्रा) को दोषी करार दिया है. बताया जाता है कि वर्ष 2011 में मिश्रा के विशुनपुर रोड झुमरीतिलैया स्थित मकान में महिला सुभद्रा देवी का शव बरामद किया गया था.
इसके बाद इस मामले को लेकर तिलैया थाना में प्रो. मिश्रा के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने का मामला सूचक विनोद पांडेय (पिता- स्व सत्यनारायण पांडेय), निवासी रजौली वर्तमान निवासी वार्ड नंबर 13 झुमरीतिलैया के आवेदन पर भादवि की धारा 302, 201 के तहत (कांड संख्या 437/11) दर्ज किया गया था. महिला का शव प्रोफेसर के घर पर मिला था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कई साक्ष्यों का परीक्षण न्यायालय में करवाया गया.
न्यायधीश ने मामले की गंभीरता व अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के आधार पर प्रो. मिश्रा को उपरोक्त दोनों आरोपों में दोषी पाया है. सजा की बिंदु पर 14 जून की तिथि निर्धारित की गयी है. इस दिन सजा सुनायी जाएगी. ज्ञात हो कि प्रो. मिश्रा स्थानीय जेजे कालेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे. घटना के बाद से वे कोडरमा मंडल कारा में बंद हैं. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी आरएस अस्थाना, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता वासिफ बख्तावर खान ने अपनी दलीलें रखीं.
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