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साजिश रच कर गलत तरीके से हुई नियुक्ति

कोडरमा : शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बरती गयी अनियमितता का मामला सामने आने के बाद विरोध का स्वर बढ़ता जा रहा है. सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्रा ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाये हैं. अरुण मिश्रा के अनुसार डीएसइ द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में […]

कोडरमा : शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बरती गयी अनियमितता का मामला सामने आने के बाद विरोध का स्वर बढ़ता जा रहा है. सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्रा ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाये हैं. अरुण मिश्रा के अनुसार डीएसइ द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में शुरू से ही साजिश के तहत योजना बनाकर नियमों को ताक पर रख बहाली की गयी.
उन्होंने बहाली प्रक्रिया के शुरू में ही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 8-9-2015 को कुल सात बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी. इसमें से झारखंड की महिला में आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा व किसे नहीं मिलेगा, क्या महिला आरक्षण के संबंध में विज्ञापन में उल्लेख है आदि. इन बिंदुओं पर डीएसइ ने 19-9-2015 को जो जानकारी दी, उसमें किसी का जवाब सही से नहीं था. कुछ महिला अभ्यर्थी को लाभ देने के लिए राज्य के अलग-अलग जिलों में आर्थिक दोहन कर अवैध तरीके से बहाली की गयी.
इस तरह की बहाली कोई डीएसइ अकेले नहीं कर सकता. राज्य सरकार पूरे मामले की सीबीआइ या निगरानी से जांच कराये. उन्होंने शिक्षा मंत्री के गृह जिले में हुई इस तरह की गड़बड़ी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोडरमा में ऐसा हुआ है, तो पूरे राज्य का क्या हाल होगा. मुख्यमंत्री को चाहिए की दोषी पदाधिकारियों, कर्मियों, बिचौलियों को चिह्नित कर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेंजेे.
कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है, तब तक किसी भी नवनियुक्त शिक्षक की योगदान स्वीकृत न हो और न ही वेतन का भुगतान किया जाये. अधिवक्ता ने कहा है कि सूचना के अधिकार के तहत गलत सूचना देने व अवैध बहाली के विरुद्ध अदालत में परिवाद पत्र दायर किया जायेगा.

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