को... शिविर लगाकर हुआ मजदूरों का निबंधन

3कोडपी8. शिविर में श्रम अधीक्षक व अन्य.झुमरीतिलैया. श्रम नियोजन व प्रशिक्षण विभाग द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत श्रम शक्ति पहचान कार्ड के लिए असंगठित मजदूरों का राजगढिया मोड़ पर शिविर लगा कर निबंधन किया गया. शिविर का नेतृत्व श्रम अधीक्षक राम वचन पासवान ने किया. शिविर के दौरान 150 श्रमिकों ने […]
3कोडपी8. शिविर में श्रम अधीक्षक व अन्य.झुमरीतिलैया. श्रम नियोजन व प्रशिक्षण विभाग द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत श्रम शक्ति पहचान कार्ड के लिए असंगठित मजदूरों का राजगढिया मोड़ पर शिविर लगा कर निबंधन किया गया. शिविर का नेतृत्व श्रम अधीक्षक राम वचन पासवान ने किया. शिविर के दौरान 150 श्रमिकों ने आवेदन प्रपत्र लिया, जबकि 40 असंगठित मजदूरों ने आवेदन जमा किया. श्री पासवान ने बताया कि इस बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने पर असंगठित मजदूर कर्मकार की मृत्यु होने पर एक लाख रुपये झारखंड सरकार द्वारा अनुदान में दी जायेगी. वहीं पूरा अपंग होने पर 75 हजार रुपये, आंशिक अपंग होने पर 37,500 रुपये, सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रुपये व असाध्य रोग के इलाज का जिला स्तरीय बोर्ड की अनुशंसा पर पूरी खर्च वहन किया जायेगा. उन्होंने बताया कि असंगठित कर्मकारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है. इसमें वैसे असंगठित कर्मकार झारखंड महिला सफाई कर्मकार, घरेलू महिला कर्मकार, महिला बीड़ी मजदूर के बच्चे जो वर्ग छह से आठ तक प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड लाते हैं तो बालक को 750 रुपये व बालिका को एक हजार रुपये, वर्ग नवम से 12वीं तक प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड पाने पर बालक को एक हजार व बालिका को 1500 रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जायेगी.
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