प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना कानूनन अधिकार

Updated at : 27 Apr 2015 6:04 PM (IST)
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प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना कानूनन अधिकार

कोडरमा. राजकीय उत्क्रमित मवि चांदेडीह में विद्यालय चलें, चलायें अभियान के तहत नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन व स्वच्छ भारत अभियान पर परिचर्चा का आयोजन किया गया. संचालन शिक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने किया. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना, छह से 14 […]

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कोडरमा. राजकीय उत्क्रमित मवि चांदेडीह में विद्यालय चलें, चलायें अभियान के तहत नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन व स्वच्छ भारत अभियान पर परिचर्चा का आयोजन किया गया. संचालन शिक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने किया. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना, छह से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का कानूनन अधिकार है. इस अधिकार को प्राप्त करने में माता-पिता व शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने बताया कि सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्वित कराना है. उन्होंने अभिभावकों से गुजारिश की कि कम से कम 12वीं कक्षा तक बालिकाओं को जरूर पढ़ायें व 18 साल के बाद ही विवाह करें. श्री सिन्हा ने विद्यार्थियों को व्यक्ति गत, आसपास व सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई का संकल्प दिलाया. मौके पर प्रधानाध्यापक राजेंद्र राम, शिक्षक महेश बैठा आदि मौजूद थे.

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