दहेज हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

Updated at : 16 Jun 2017 9:16 AM (IST)
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दहेज हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

कोडरमा बाजार : प्रथम जिला जज रामा शंकर सिंह की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जानकारी के अनुसार जयनगर थाना क्षेत्र की ममता देवी की दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मृतका के भाई […]

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कोडरमा बाजार : प्रथम जिला जज रामा शंकर सिंह की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जानकारी के अनुसार जयनगर थाना क्षेत्र की ममता देवी की दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मृतका के भाई पवन दास ने जयनगर थाना में कांड संख्या 179/14 दर्ज कराया था.
इसमें अपनी बहन की हत्या करने का आरोप मृतका के पति अर्जुन दास, सास जितनी देवी व ससुर काली दास पर लगाया था. दर्ज मामले में उसने कहा था कि उसकी बहन की शादी 20 अप्रैल वर्ष 2008 में अर्जुन दास के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसके पति, सास व ससुर तीनों मिलकर हमेशा उसकी बहन को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देते रहते थे. घटना के दिन 23 सितंबर 2014 को तीनों लोगों ने जहर देकर मेरी बहन की हत्या कर दी. सत्रवाद संख्या 11/15 के तहत सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण किया गया.
लोक अभियोजक आरएनएस अस्थाना ने अभियोजन की ओर से जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार अविनाश ने न्यायालय में अपनी दलीलें रखीं. न्यायधीश ने मामले की गंभीरता व अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य के आधार पर मृतका के पति अर्जुन दास, सास जितनी देवी व ससुर काली दास को भादवि की धारा 304 बी के तहत बीते 12 जून को दोषी पाया था. गुरुवार को तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. इसके अलावा न्यायाधीश ने मृतका की नाबालिग पुत्री को क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुसंशा की है.
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