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हाथी से प्रभावित कर्रा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

Updated at : 27 Dec 2024 6:22 PM (IST)
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हाथी से प्रभावित कर्रा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

कर्रा प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात बढ़ा हुआ है. जरियागढ़ थाना क्षेत्र के चांपी और गोविंदपुर इलाके में हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है.

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खूंटी. कर्रा प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात बढ़ा हुआ है. जरियागढ़ थाना क्षेत्र के चांपी और गोविंदपुर इलाके में हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है. झुंड में 27 हाथी शामिल हैं. हाथियों को देखने और उन्हें खदेड़ने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट रही है. इससे गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है. लोग हाथियों के आसपास नहीं जुटें, इसको लेकर अनुमडल दंडाधिकारी दीपेश कुमारी ने कर्रा प्रखंड के ग्राम चांपी, गाड़ाटोली, मिटकोरा और उकड़ीमाड़ी इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. निषेधाज्ञा 27 दिसंबर 2024 से एक जनवरी 2025 के अपराह्न छह बजे तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान उपरोक्त वर्णित ग्राम के समीप वैसे सभी स्थल, जहां जंगली हाथियों का झुंड उपस्थित हो, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार से एकत्रित होने और आम रास्ता को अवरूद्ध करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. यह निषेधाज्ञा कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मियों, बाजार हाट या मेला में एकत्रित आम लोगों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों, पूजा-अर्चना, शादी-विवाह के लिए आमंत्रित लोगों और शव यात्रा पर यह लागू नहीं होगी. अनुमंडल दंडाधिकारी ने जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और जंगली हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाये रखें. लोगों को सलाह दी गयी है कि अनावश्यक रूप से भीड़ न लगायें, जिससे अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके. यह आदेश लोक परिशांति और विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए लागू किया गया है. किसी भी उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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