खूंटी. आदिवासी मुंडा यूथ एसोसिएशन के द्वारा मंगलवार को कदमा तिरला स्थित कार्यालय कक्ष में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की 117वीं वर्षगांठ मनायी गयी. इस अवसर पर मंगल सिंह मुंडा ने सीएनटी एक्ट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सीएनटी एक्ट 1908 आदिवासी समुदाय की जमीन को संरक्षित करने का अधिकार देती है. यह अधिनियम आदिवासियों की जमीन किसी गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाती है. उन्होंने सभी को इसके प्रति जागरूक रहने की अपील की. मौके पर सुनील देमता, अनूप मुंडा, अमन तोपनो, जगदीष कच्छप, धनेष्वर मुंडा, अमित मुंडा, बुधराम बोदरा, अनमोल हस्सा, राम मुंडा, मथुरा समद, अशोक मुंडा सहित अन्य उपस्थित रहे.
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