जिला प्रशासन ने परिजनों को समझा कर तीन नाबालिगों का विवाह रोका

खूंटी : खूंटी सदर के रेवा ग्राम में बाल विवाह की सूचना मिलने पर उसे रोकने के लिए जिला प्रशासन की टीम रेवा ग्राम पहुंची. टीम के सदस्यों ने नाबालिग बच्चियों के परिजनों को समझा कर विवाह स्थगित कराया. नाबालिगों के माता-पिता से एकरारनामा करवाया गया कि बच्ची के 18 वर्ष होने के बाद ही […]
खूंटी : खूंटी सदर के रेवा ग्राम में बाल विवाह की सूचना मिलने पर उसे रोकने के लिए जिला प्रशासन की टीम रेवा ग्राम पहुंची. टीम के सदस्यों ने नाबालिग बच्चियों के परिजनों को समझा कर विवाह स्थगित कराया. नाबालिगों के माता-पिता से एकरारनामा करवाया गया कि बच्ची के 18 वर्ष होने के बाद ही शादी करायी जायेगी. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अल्ताफ खान ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है.
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