पांच वर्ष होने पर ही बच्चों का होगा शिशु सदन में दाखिला

Updated at : 21 Aug 2017 11:29 AM (IST)
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पांच वर्ष होने पर ही बच्चों का होगा शिशु सदन में दाखिला

शिशु सदन में नामांकित बच्चों को मध्याह्न भोजन भी िदया जायेगा खूंटी : जिले के वैसे बच्चे जिनके घर बोली जानेवाली भाषा, पाठ्य-पुस्तक की भाषा से अलग है व उन्हें घर पर अभिभावकों का उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, वैसे बच्चों में भाषायी खाई को पाटने की जरूरत है. ऐसे बच्चों के लिए पूर्व […]

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शिशु सदन में नामांकित बच्चों को मध्याह्न भोजन भी िदया जायेगा
खूंटी : जिले के वैसे बच्चे जिनके घर बोली जानेवाली भाषा, पाठ्य-पुस्तक की भाषा से अलग है व उन्हें घर पर अभिभावकों का उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, वैसे बच्चों में भाषायी खाई को पाटने की जरूरत है. ऐसे बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा (शिशु सदन) की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है.
उक्त बातें डीसी डॉ मनीष रंजन ने कही. कहा कि बच्चों को प्राथमिक कक्षा के पूर्व शिशु सदन में एक वर्ष शिक्षा दी जायेगी. जिसमें पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का नामांकन किया जायेगा. आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चे, जिनकी उम्र पहली अप्रैल को पांच वर्ष से अधिक होगी, उनका नामांकन शिशु सदन में लिया जायेगा.
वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शिशु सदन में नामांकित बच्चों का अध्यापन प्रशिक्षित पारा शिक्षक करायेंगे. बच्चों को मध्याह्न भोजन भी दिया जायेगा
बच्चों को विद्यालयों में मिलने वाली अन्य सुविधा पाठ्य सामग्री, स्कूल किट एवं पोशाक भी उपलब्ध करायी जायेगी. उपायुक्त ने डीएसइ को शिशु सदन के संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिया है. डीसी ने आवासीय विद्यालय योजना की सफलता एवं अभिभावकों की मांग के आलोक में जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में क्षमता वर्द्धन का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि विद्यालयों को 12वीं तक उत्क्रमित किया गया है. कक्षा छह से 12 तक प्रत्येक में 50 सीट पर नामांकन की स्वीकृति प्राप्त है.
शैक्षणिक सत्र 2017-18 से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कक्षा छह एवं नौ में सीटों की संख्या 50 से बढ़ा कर 75 करने का निर्णय लिया गया है. स्वीकृत होने वाली सीट पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामांकन लिया जायेगा. इसके फलस्वरूप पड़नेवाले अतिरिक्त आवर्ती व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप अनुमान्य राशि राज्य सरकार द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् को उपलब्ध करायी जायेगी.
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