त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे की दर्ज प्राथमिकी पर क्या कार्रवाई हुई : हाइकोर्ट
Published by :Prabhat Khabar News Desk
Published at :18 Apr 2024 9:12 PM (IST)
विज्ञापन

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का दिया निर्देश
विज्ञापन
त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे की दर्ज प्राथमिकी पर क्या कार्रवाई हुई : हाइकोर्टहाइकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का दिया निर्देश
-मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी-मामला वर्ष 2022 में देवघर के त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे में तीन पर्यटकों की माैत का.
वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड हाइकोर्ट ने 2022 में देवघर के त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे में तीन पर्यटकों की माैत की घटना को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार से पूछा कि त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उस प्राथमिकी की जांच व कार्रवाई की क्या स्थिति है. चार्जशीट दायर हुआ या नहीं. त्रिकूट रोपवे का संचालन करनेवाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है. खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पहले राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने खंडपीठ को बताया कि त्रिकूट पर्वत रोपवे दुर्घटना की जांच चल रही है. रोपवे का संचालन करनेवाली एजेंसी को जांच में दोषी पाया गया है. सरकार की ओर से उसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है. शपथ पत्र दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. सुनवाई के दौरान खंडपीठ को यह भी बताया गया कि दुर्घटना के बाद मामले में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी थी. एमीकस क्यूरी अधिवक्ता कुमार वैभव ने पक्ष रखा, जबकि सिंफर की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2022 में देवघर स्थित त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसा हुआ था, जिसमें तीन लोगों की माैत हो गयी थी. मामले को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि त्रिकूट पर्वत पर रोपवे का संचालन करनेवाली एजेंसी दामोदर रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को शो कॉज नोटिस किया गया था कि क्यों नहीं उसे काली सूची में डाल दिया जाये.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




