करमाटांड़ में पेसा कानून पर दो दिवसीय कार्यशाला शुरू

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करमाटांड़ में पेसा कानून पर दो दिवसीय कार्यशाला शुरू

विद्यासागर. करमाटांड़ प्रखंड सभागार भवन में पेसा कानून को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुआ.

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विद्यासागर. करमाटांड़ प्रखंड सभागार भवन में पेसा कानून को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुआ. शुभारंभ सीओ चोनाराम हेंब्रम ने किया. कार्यशाला में ग्राम प्रधान सहित सभी 18 पंचायतों के मुखिया, प्रखंड प्रमुख ने भाग लिया. सीओ ने कहा कि पेसा एक्ट एक पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम है. यह कानून अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाता है. ग्राम सभाओं को स्थानीय मामलों में अधिकार देता है. यह कानून ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर उन्हें अपने संसाधनों और मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है. पेसा कानून ग्राम सभाओं को अधिकार देता है जो पारंपरिक प्रथाओं, सामाजिक, आर्थिक विकास योजनाओं और भूमि से संबंधित मामलों में निर्णय देता है. यह कानून आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है और उनकी सांस्कृतिक रीति रिवाज और परंपराओं की रक्षा करता है. मौके पर प्रखंड प्रमुख छोटेलाल कोल, मुखिया एलिजाबेथ सोरेन, मंगल सोरेन, ग्राम प्रधान यासीन अंसारी आदि थे.

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जियाराम मुर्मू

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By जियाराम मुर्मू

मैं जियाराम मुर्मू वर्ष 2009 से प्रभात खबर, जामताड़ा से जुड़ा हुआ हूं. मैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनमुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, ग्रामीण विकास सहित ग्रामीणों की समस्याओं को लगातार उठा रहा हूं.

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