दो साइबर ठगों को मिली पांच-पांच साल की सजा

Updated at : 10 Mar 2026 7:47 PM (IST)
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दो साइबर ठगों को मिली पांच-पांच साल की सजा

जामताड़ा. फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने के मामले में मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई.

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जामताड़ा. फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने के मामले में मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव ने सजा सुनाई. साइबर अपराधी सरफराज अंसारी और मन्नान अंसारी को भारतीय दंड विधान की धारा 420 में पांच-पांच साल की कठोर कारावास और 40000 रुपये का अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. अर्थ दंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. वहीं भारतीय दंड विधान की धारा 419 और आईटी एक्ट की धारा 66 डी में दोनों आरोपी को तीन-तीन साल की सजा मुकर्रर की है. तत्कालीन थाना प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर ने साइबर थाने में वर्ष 2019 में मामला दर्ज कराया था.

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UMESH KUMAR

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