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मूढ़ी मिल की क्षतिपूर्ति 3.85 लाख ब्याज के साथ भुगतान करे कंपनी

Updated at : 28 Dec 2024 9:40 PM (IST)
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मूढ़ी मिल की क्षतिपूर्ति 3.85 लाख ब्याज के साथ भुगतान करे कंपनी

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में पाेसोई निवासी मिलन मंडल ने मेसर्स यूनिवर्सल सोग्पो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा पटना व शाखा प्रबंधक इलाहाबाद जामताड़ा के विरुद्ध वाद दायर किया था.

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फोटो – 15 आदेश पारित करते अध्यक्ष सुरेश चंद्र जायसवाल व अन्य संवाददाता, जामताड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जामताड़ा में पाेसोई निवासी मिलन मंडल ने मेसर्स यूनिवर्सल सोग्पो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा पटना व शाखा प्रबंधक इलाहाबाद जामताड़ा के विरुद्ध वाद दायर किया था. पीड़ित की ओर से दायर वाद में कहा है कि ऋण लेकर जामताड़ा के पोसोई में वादी ने मूढ़ी मिल शुरू किया था, जिसका बीमा मेसर्स यूनिवर्सल सोग्पो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया गया था, लेकिन उक्त बीमा किस्त की राशि बैंक की ओर से काट कर खाता में रख लिया जाता रहा है. 2020 में भारी आंधी एवं तूफान के कारण मिल परिसर का छत उड़ गया. काफी मात्रा में कच्चा चावल व तैयार उत्पाद कुल कीमत 3, 85000 रुपये की क्षति हुई. इसके बाद उक्त बीमा कंपनी पर क्षतिपूर्ति के लिए वादी ने दावा किया, जो अस्वीकृत कर दिया गया. इले लेकर वादी ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में वाद दायर किया, जिसकी सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र जायसवाल ने आदेश जारी किया. अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि आंधी तूफान से मिल तथा अन्य सामग्री को नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में 3,85000 रुपये अदा करें. साथ ही उक्त राशि पर 04 मई 2020 से वार्षिक 9 प्रतिशत ब्याज की राशि भी वादी को अदा करे. उक्त कंपनी को आदेश दिया कि वादी को मानसिक पीड़ा के लिए क्षतिपूर्ति 50 हजार रुपये व वाद खर्च के रूप में 10 हजार रुपये भुगतान करें. वहीं उक्त आदेश का भुगतान यदि 45 दिनों के अंदर नहीं किये जाने पर वादी आदेश पारित किये जाने की तिथि से वार्षिक तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के साथ उक्त संपूर्ण राशि कंपनी से वसूलने का हकदार होगा. मौके पर सदस्य संचिता दां, रिजावनुल हक आदि थे.

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