कबरी गांव के लोगों को पेसा कानून से कराया गया अवगत

Published by : JIYARAM MURMU Updated At : 23 May 2026 8:51 PM

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विद्यासागर. करमाटांड़ प्रखंड की डूमरिया पंचायत अंतर्गत कबरी गांव के धूमकुड़िया भवन में पेसा कानून पर बैठक हुई.

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विद्यासागर. करमाटांड़ प्रखंड की डूमरिया पंचायत अंतर्गत कबरी गांव के धूमकुड़िया भवन में पेसा कानून पर बैठक हुई. स्थानीय संस्था लोकदीप मधुपुर के संयोजक बाबूमनी झा ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण के बीच सीधा संवाद कराना था. बैठक में समस्या एवं समाधान को लेकर सीधा संवाद किया गया. बताया कि ग्रामसभा पूर्ण रूप से पेसा कानून के तहत बना है, जिसका एक कार्यालय होगा, जिसमें सचिव पंचायत सचिव होंगे और सहायक सचिव ग्रामसभा के सदस्य होंगे. बैठक में सचिव के कार्य एवं अधिकार पर भी विस्तार से चर्चा की गयी. बताया कि ग्रामसभा में निर्णय लेने का अधिकार ग्रामसभा को होगी. निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो. ग्रामसभा को जल, जंगल, जमीन, लघु वन उपज पर पूर्ण अधिकार होगा. ग्रामसभा के पास छोटे-छोटे केस का फैसला करने का अधिकार होगा. ग्रामसभा में दंड का भी प्रावधान है. ग्रामसभा दोषी व्यक्तियों पर 2000 रुपये तक किसी भी केस में दंड लगा सकता है. इसके बाद लश्कर टुडू और जयदेव ने पेसा कानून को लेकर संताली गीत प्रस्तुत किया.

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