दुष्कर्मी को 20 साल का मिला कठोर कारावास, 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी

जामताड़ा. आठवीं क्लास की छात्रा को चॉकलेट, बिस्किट देकर फुसलाना और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अंतिम सुनवाई मंगलवार को हुई.
प्रतिनिधि, जामताड़ा आठवीं क्लास की छात्रा को चॉकलेट, बिस्किट देकर फुसलाना और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अंतिम सुनवाई मंगलवार को हुई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने फरार आरोपित हुलास राय को दुष्कर्म के आरोप में 20 साल का कठोर कारावास और 50000 रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर 5 साल अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार नारायणपुर थाना क्षेत्र के नाबालिग लड़की को गांव के हुलास राय ने घर में अकेले पाकर चॉकलेट, बिस्किट देकर फुसलाकर और जबरन जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया. पीड़िता के पेट में दर्द होने पर जब 30 मई 2021 को डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने गर्भवती होने का संदेश दिया. इस संदर्भ में पीड़िता के परिवार वालों ने जब आरोपी से संपर्क किया और पंचायती की तो वह शादी करने से इनकार कर दिया. घटना को लेकर नारायणपुर थाने में 68/2021 मामला दायर किया गया. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद कराया गया. सभी गवाहों के बयान सुनने के पश्चात अदालत ने मामले को सही पाया. आरोपित को दुष्कर्म के आरोप में 20 साल का कठोर कारावास और 50000 रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर 5 साल अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया. साथ ही 50000 रुपये में से 40000 रुपये पीड़िता को देने का निर्देश दिया है. अदालत ने फरार सजायाफ्ता आरोपित के विरुद्ध वारंट भी जारी किया है. आत्महत्या के लिए उकसाने मामले में छह वर्ष की सजा जामताड़ा. आत्महत्या के लिए उकसाने मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने अरविंद यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 306 में छह वर्ष की कठोर कारावास और 5000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं देने तक 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया. आरोपित के विरुद्ध विष्णु महतो ने मिहिजाम थाना कांड संख्या 32/2024 दर्ज कराया था. वर्ष 2024 में आरोपित अरविंद यादव की पत्नी, पति से झगड़ा कर आत्महत्या कर ली थी. अदालत में सभी गवाहों का बयान सुनने के पश्चात मामले को सही पाया गया.
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