शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के दोषी को मिला 14 साल का कठोर कारावास

जामताड़ा. शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में गुरुवार को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई हुई.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम के न्यायालय में सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई प्रतिनिधि, जामताड़ा. शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में गुरुवार को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई हुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी ताउस अंसारी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में 14 साल की कठोर कारावास और 40,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. वहीं, आइटी एक्ट की धारा 66ई में तीन साल का कारावास और 40,000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की. अर्थदंड नहीं देने छह माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है, जबकि 318 (2) में तीन साल का साधारण कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. नारायणपुर थाने में दिये पीड़िता के दर्ज बयान के अनुसार, जनवरी 2024 को मोबाइल के माध्यम से धनबाद जिला के पूर्वी टुंडी के हथधारा गांव निवासी पीड़िता के मोबाइल पर एक लड़का का फोन आया. बातचीत के क्रम में उसने अपना नाम ताउस अंसारी और नारायणपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी बताया. इस क्रम में कई बार पीड़िता ने बातचीत की. पीड़िता से नाम और पता पूछने के बाद चार माह बाद हरिहरपुर निवासी आरोपी ताउस अंसारी बाइक से पीड़िता के घर पहुंचा. उस समय पीड़िता घर पर अकेली थी. लोभ-लालच देकर उसे घूमने के लिए साथ चलने की बात कही. पीड़िता उसके कहने पर उसके बाइक पर बैठकर घूमने निकली. आरोपी ताउस अंसारी उसे घूमने का बहाना कह कर अपने घर हरिहरपुर से नारायणपुर ले आया. आरोपी के घर पर भी कोई नहीं था. आरोपी मौके का फायदा उठाकर पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती कर और शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया. दूसरे दिन अपने घर आई. इसके बाद लगातार वह शादी का प्रलोभन देकर जोर जबरदस्ती यौन शोषण करता रहा, जब पीड़िता को पता चला की आरोपी शादीशुदा है और दो बच्चे का पिता है, तो उसने फोन पर बातचीत करना बंद कर दिया. तत्पश्चात आरोपी ने दूसरे नंबर से पीड़िता को फोन किया और उसके साथ बनाया गया अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दी. यह दबाव देखकर आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार यौन शोषण किया. पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध नारायणपुर थाना में मामला दर्ज कराया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया गया. सभी गवाहों का बयान सुनने के बाद अदालत ने मामले को सही पाया.
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