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बाल विवाह को रोकना हम सबों की है जिम्मेवारी : बीडीओ

Updated at : 29 Dec 2025 8:30 PM (IST)
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बाल विवाह को रोकना हम सबों की है जिम्मेवारी : बीडीओ

कुंडहित. प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की जागरुकता बैठक हुई. शुभारंभ बीडीओ जमाले राजा ने किया.

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– बाल संरक्षण को लेकर कुंडहित में प्रखंड स्तरीय जागरूकता बैठक का किया आयोजन फोटो – 13 कार्यक्रम का शुभारंभ करते बीडीओ जमाले राजा व अन्य प्रतिनिधि, कुंडहित. प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की जागरुकता बैठक हुई. शुभारंभ बीडीओ जमाले राजा ने किया. मौके पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संजय यादव, यूनिसेफ प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे, राजकिशोर यादव मौजूद थे. बीडीओ जमाले राजा ने कहा, क्षेत्र में बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल हिंसा रोकना हम सबों की जिम्मेवारी है. उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है. यूनिसेफ के प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे ने कहा कि क्षेत्र में अगर कहीं बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी, बाल हिंसा हो रही है तो तुरंत प्रखंड कार्यालय एवं 1098 में कॉल कर सूचित करें. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संजय यादव ने उपस्थित सदस्य से बाल विवाह रोकथाम को लेकर क्षेत्र के लोगों में जागरुकता बढ़ाने की बात कही, ताकि हमारा समाज बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल हिंसा मुक्त हो सके. सरकार बाल विवाह को रोकने पर काफी गंभीर है. उन्होंने कहा कि बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है. बैठक के दौरान प्रतिभागियों के साथ बाल विवाह के अलावे मिशन वात्सल्य, बाल श्रम, बाल शोषण, बाल मजदूरी, बाल तस्करी, बाल हिंसा, पोक्सो एक्ट की उपयोगिता को लेकर चर्चा की. बताया कि स्पॉन्सर योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित एवं जिनके पिता की मृत्यु हो गयी है. उन्हें पहचान कर उन्हें योजना के लाभ से जोड़ने की पहल करनी है. इस योजना के तहत बच्चे को 4000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. बच्चों के हित में हम सभी को जमीनी स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है. बताया कि विवाह के लिए लड़की का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं लड़कों का 21 वर्ष निर्धारित है. इससे कम उम्र में विवाह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. कहा कि क्षेत्र के बच्चों को सरकार के टोल फ्री नंबर 1098 की जानकारी होनी चाहिए, ताकि विपरीत परिस्थिति में वे सरकारी मशीनरी की मदद प्राप्त कर सकें. बच्चे किसी भी स्थान पर खुद को असुरक्षित महसूस करें तो वह तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति अथवा नजदीकी पुलिस को सूचित कर सकते हैं. मौके पर विधायक प्रतिनिधि शरम मंडल सहित अन्य थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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JIYARAM MURMU

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