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पत्नी के हत्यारे पति व ससुर को मिला 10 साल का कठोर कारावास

Updated at : 16 Oct 2025 7:16 PM (IST)
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पत्नी के हत्यारे पति व ससुर को मिला 10 साल का कठोर कारावास

जामताड़ा कोर्ट. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अजय कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को पत्नी की हत्या मामले में मंडलकारा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय ने की सुनवाई जामताड़ा कोर्ट. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अजय कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को पत्नी की हत्या मामले में मंडलकारा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की. नारायणपुर थाना क्षेत्र के चिहुटिया निवासी आरोपित पति अफरोज शेख और ससुर फकरुद्दीन शेख को भादवि की धारा 304बी में 10 साल की कठोर कारावास और 25000 अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, देवघर जिलांतर्गत रजक मल्लिक ने अपनी पुत्री छोटी खातून का निकाह नारायणपुर थाना क्षेत्र चिहुटिया गांव में अफरोज शेख के साथ घटना से 5 साल पहले कराया था. निकाह के बाद ससुराल वाले दो लाख रुपये दहेज में लाने का दबाव बनाने लगे, नहीं देने पर बार-बार दूसरी निकाह करने की धमकी देते थे. अंत में अफरोज के पिता ने अपने पुत्र का निकाह दूसरे जगह करा दिया. आरोप है कि पिता-पुत्र मिलकर छोटी खातून की हत्या 18 नवंबर 2023 को कर दी. घटना की सूचना मिलते ही मृतका के पिता रजक मल्लिक ने नारायणपुर थाने में आरोपित पति और ससुर के विरुद्ध मामला दर्ज कराया. मामले में आठ गवाहों के बयान सुनने के पश्चात अदालत ने मामले को सही पाया. आरोपित पति अफरोज शेख और ससुर फखरुद्दीन शेख को भादवि की धारा 304बी में 10 साल की कठोर कर आवास और 25000 अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड की नहीं देने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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UMESH KUMAR

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