तबादले के लिए शिक्षकों के दिये आवेदन में मिली त्रुटियां
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 25 Jun 2024 12:53 AM
प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने त्रुटियों का निराकरण करने को लेकर भेजा पत्र, शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों ने दिया था आवेदन
जामताड़ा. शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों में पाई गयी त्रुटियों को अब विभाग की ओर से निराकरण किया जायेगा. इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा के निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने जिले के उपायुक्त, डीएसइ को पत्र भेजकर त्रुटियों का निराकरण करने को कहा है. पत्र में कहा गया है कि शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित आवेदकों की सूची निदेशालय स्तर पर स्क्रूटनी के क्रम में कई विसंगतियां पाई गयी है. कहा है कि विभागीय संकल्प में पति- पत्नी राज्य अथवा केंद्र सरकार या उससे उपक्रम में सरकारी सेवक होने की स्थिति में अंतर जिला का स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है. पोर्टल के माध्यम से आवेदन के क्रम में आवेदक शिक्षक, शिक्षिका ने अपने पति या पत्नी के सरकारी सेवक का सरकार सेवक होने के प्रमाण-पत्र में आई कार्ड या अधूरा नियुक्ति प्रमाण-पत्र अपलोड किया गया है. जिससे उनका पदस्थापन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है. फलस्वरूप इन मामलों में निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है. वहीं, असाध्य रोग के आवेदन शिक्षक, शिक्षिका के मामले में उपायुक्त स्तर से गठित मेडिकल बोर्ड का स्पष्ट अनुशंसा प्रतिवेदन अपलोड किया जाना था. लेकिन अधिकांश मामलों में मेडिकल बोर्ड का प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया गया है. कुछ मामलों में आवेदन शिक्षक, शिक्षिका की ओर से अपने रिश्तेदारों का मेडिकल रिपोर्ट अपलोड किया गया है. जबकि असाध्य रोग के मामले में आवेदक शिक्षक, शिक्षिका के स्वयं का मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट अनुमान्य है. पत्र में कहा है कि विशेष परिस्थिति की महिला जैसे तलाकशुदा महिला, सैन्य कर्मी की विधवा महिला, एकल महिला, विधवा महिला, अविवाहित महिला आदि के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का उल्लेख किया गया है. लेकिन मात्र विधवा महिला के मामले में मृत्यु प्रमाण-पत्र अपलोड किया गया है. शेष मामलों में आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है. वहीं, विकलांग श्रेणी में 40 प्रतिशत से न्यून प्रतिशत वाले आवेदकों का आवेदन भी जिला शिक्षा स्थापना समिति की ओर से अप्रसारित की गयी है. कहा है कि कई मामलों में स्पष्ट कारण, प्रतिवेदन नहीं होने के बाद भी जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा प्रस्ताव राज्य स्थापना समिति को स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन अग्रसारित किया गया है. कहा है कि जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों में आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं होने के बावजूद भी प्रथम दृष्टया विभागीय प्रावधान के आलोक में स्थानांतरण के लिए अपूर्ण दस्तावेज के आधार पर राज्य स्थापना समिति के विचारार्थ अग्रसारित किया गया है. यह अत्यंत चिंताजनक है. क्या कहते हैं डीएसई पत्र के आलोक में जिले के सभी बीइइओ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक संघ को सूचित किया गया है. पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा. -राजेश कुमार पासवान, डीएसई
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