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पत्नी की हत्या मामले में पति को मिला 10 साल का कठोर कारावास

Updated at : 18 Aug 2025 10:26 PM (IST)
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पत्नी की हत्या मामले में पति को मिला 10 साल का कठोर कारावास

जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने हत्या के मामले में सोमवार को अंतिम सुनवाई की.

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10000 रुपये अर्थदंड की भी सजा की है मुकर्रर प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने हत्या के मामले में सोमवार को अंतिम सुनवाई की. इसके पत्नी के हत्यारोपी पति दीनू बाउरी को भारतीय दंड विधान की धारा 304 में 10 साल का कठोर कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. अर्थदंड नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार 10 फरवरी 2024 को दीनू बाउरी ने अपनी पत्नी वंदना बाउरी के माथे पर ईंट से मार दिया था. माथे से अत्यधिक खून निकल जाने पर वंदना की मौत घटना स्थल पर हो गयी थी. घटना की सूचना पाकर नाला थाना क्षेत्र के संगजोडिया गांव से मृतक वंदना की मां कनक बाउरी जब अपनी बेटी को देखने पहुंची तो वह मृत पाई. इस घटना को लेकर मृतक की मां कनक बाउरी ने नाला थाना में मामला दर्ज कराया था. सूचक ने दिए आवेदन पर बताया है कि दीनू बाउरी घर जमाई है. शादी के बाद से ही वह अपने ससुराल में रहता था. घटना के दिन उनकी बेटी वंदना बाउरी शादी में जाना चाहती थी, जिसे दीनू बाउरी ने मना किया. इस दौरान लड़ाई झगड़ा हुआ और दीनू ने में ईंट से उनकी बेटी वंदना को माथे पर मारा, जिससे उसकी मौत हो गयी. वहीं इस घटना में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया गया. सभी गवाहों के बयान सुनने के पश्चात अदालत ने मामले को सही पाया. मारपीट का परिवाद पत्र दायर जामताड़ा कोर्ट. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी जामताड़ा के न्यायालय में समशूल हक ने एक परिवाद पत्र दायर किया है. कुंडहित थाना क्षेत्र के बाघासोला निवासी समशूल हक ने गांव के ही हसीमुद्दीन अंसारी एवं अन्य पर आरोप लगाया है कि आरोपी जबरन 7 अगस्त को घर में घुसकर मारपीट की. परिवादी का घर तोड़कर बर्बाद कर दिया और घर में रखा सामान लेकर चले जाने का भी आरोप लगाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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JIYARAM MURMU

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