ग्रामीणों ने जाना कानून विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

Published at :24 Apr 2017 12:38 AM (IST)
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ग्रामीणों ने जाना कानून विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

जामताड़ा : जामताड़ा के दुलाडीह आंगनबाड़ी केंद्र में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आभाष कुमार वर्मा ने इसकी अध्यक्षता की. इस दौरान ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी गयी. ग्रामीणों को बाल विवाह, डायन प्रथा, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता तथा एसटी-एससी के संबंध में कानूनी जानकारी दी. ग्रामीणों को […]

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जामताड़ा : जामताड़ा के दुलाडीह आंगनबाड़ी केंद्र में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आभाष कुमार वर्मा ने इसकी अध्यक्षता की. इस दौरान ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी गयी. ग्रामीणों को बाल विवाह, डायन प्रथा, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता तथा एसटी-एससी के संबंध में कानूनी जानकारी दी.

ग्रामीणों को डायन प्रथा तथा बाल विवाह के संबंध में जागरूक किया गया. शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के का उम्र 21 वर्ष कानूनी रूप से मान्य है. इसके पूर्व लड़के एवं लड़की की शादी करना गैर कानूनी है. मौके पर सिविल कोर्ट के नरेंद्र नारायण, गिरिधारी महतो, गोपाल महतो, वार्ड पार्षद संदीप मिर्धा, वकील पिंटू सिंह, मुकेश सिंह, मो सुफियान, स्थायी लोक अदालत के सदस्य सत्य प्रकाश कात्यायन आदि थे.

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