14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ओकके ::: चार अभियुक्तों की जमानत अरजी खारिज

जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि के बुधवार को सुनवाई के दौरान चार अभियुक्तों के अलग-अलग जमानत की अरजी पर दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद खारिज कर दी. प्रभारी पीपी जेके साह ने बताया कि 15 बैल गाड़ी से अवैध कोयला अवैध रूप से ले जाने के मामले में […]

जामताड़ा कोर्ट . प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि के बुधवार को सुनवाई के दौरान चार अभियुक्तों के अलग-अलग जमानत की अरजी पर दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद खारिज कर दी. प्रभारी पीपी जेके साह ने बताया कि 15 बैल गाड़ी से अवैध कोयला अवैध रूप से ले जाने के मामले में अभियुक्त शेख मोहिल की जमानत अरजी खारिज कर दी गयी. करमाटांड़ थाना कांड संख्या 146/14 के नामजद अलिमुद्दीन अंसारी, नारायणपुर थाना कांड संख्या 148/13 के नामजद अभियुक्त प्रोसेस ऑफिसर फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अरुण कुमार और एक अन्य अभियुक्त मिथलेश शर्मा की जमानत अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें