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अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जायेगी राशिआठ मुकदमा पीडि़तों को मिलेगा मुआवजाजामताड़ा . अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत के जिलास्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति ने आठ मुकदमों के पीडि़तों को मुआवजा राशि देने के लिये पुलिस अधीक्षक से अनुशंसा की है. इन पीडि़तों में नारायणपुर थाना के बोरवा […]

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जायेगी राशिआठ मुकदमा पीडि़तों को मिलेगा मुआवजाजामताड़ा . अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत के जिलास्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति ने आठ मुकदमों के पीडि़तों को मुआवजा राशि देने के लिये पुलिस अधीक्षक से अनुशंसा की है. इन पीडि़तों में नारायणपुर थाना के बोरवा गांव के मोहन तुरी, डोकीडीह गांव के बसंत रजक, जामताड़ा थाना के महुलडाल मुहल्ला के शंभु बाउरी, आनसनहेरिया गांव की आलता देवी, सर्खेलडीह मुहल्ला की रिंकी बाउरी, कारमाटांड़ थाना अंतर्गत विष्णुडीह गांव के अशोक दास, नाला थाना के बोमनाथ मंडल, पाथारघटा गांव के विजय दास है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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