दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष का सश्रम कारावास

Updated at : 28 Aug 2018 5:01 AM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्ष का सश्रम कारावास

जामताड़ा : जिला जज प्रथम कमल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में दुष्कर्म के आरोपी के विरुद्ध सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड चुकता नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बिंदापाथर थाना कांड संख्या 84/17 […]

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जामताड़ा : जिला जज प्रथम कमल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में दुष्कर्म के आरोपी के विरुद्ध सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड चुकता नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बिंदापाथर थाना कांड संख्या 84/17 की पीड़िता ने आरोपित बिंदापाथर थाना के हाथधरा निवासी लश्कर सोरेन के विरुद्ध आरोप लगाया था कि आरोपित पीड़िता के घर किसी न किसी बहाने आता-जाता था और इसी दौरान उसे अपने प्रेमजाल में फंसा दिया. आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर एक वर्ष तक उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता गर्भवती हो गयी तो उसे शादी करने से इनकार कर दिया. इस संबंध में पीड़िता ने गांव में पंचायत भी बुलायी गयी थी. मगर अभियुक्त ने शादी करने से इनकार कर दिया. अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल सात गवाहों की गवाही करायी गयी थी. बीते शुक्रवार को आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाया था.

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