गलत प्रमाण-पत्र देने के आरोप में बेवा पंचायत की मुखिया पर एफआइआर

Updated at : 08 Oct 2017 2:54 AM (IST)
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गलत प्रमाण-पत्र देने के आरोप में बेवा पंचायत की मुखिया पर एफआइआर

मिहिजाम : जीवित व्यक्ति को मृत बताने का प्रमाण-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के मामले में मिहिजाम थाना क्षेत्र के बेवा पंचायत की मुखिया तारामनी मरांडी के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कराया गया है. मुखिया के विरूद्ध रेल न्यायालय के आदेश पर थाने में रेलवे सुरक्षा बल ने केस दर्ज कराया है. पुलिस के […]

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मिहिजाम : जीवित व्यक्ति को मृत बताने का प्रमाण-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के मामले में मिहिजाम थाना क्षेत्र के बेवा पंचायत की मुखिया तारामनी मरांडी के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कराया गया है. मुखिया के विरूद्ध रेल न्यायालय के आदेश पर थाने में रेलवे सुरक्षा बल ने केस दर्ज कराया है. पुलिस के मुताबिक मधुपुर के रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार के न्यायालय से वर्ष 2015 के एक मामले में बेवा गांव के कोचपाड़ा निवासी आरोपित निर्मल राणा, पिता हलधर राणा के विरूद्ध सम्मन जारी किया गया था.

नोटिस के तामिला में रेल आरक्षी विजय कुमार मंडल को भेजा गया था. आरक्षी द्वारा विभाग को बेवा पंचायत की मुखिया द्वारा दो अक्तूबर 2016 को को जारी कर निर्मल राणा का मृत्यु प्रमाण-पत्र सौंपा गया. लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित निर्मल राणा अदालत में प्रस्तुत हो गये. इसे अदालत ने गंभीर मानते हुए मुखिया के विरूद्ध कारवाई करने का आदेश आरपीएफ प्रभारी को दिया गया. जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल ने मिहिजाम थाने में मुखिया तारामनी मरांडी के खिलाफ गलत अभिलेख और सूचना देने का मामला भादवि की धारा 466,468 के तहत दर्ज कराया है.

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