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मतदान के दिन वोट देने के लिए मतदाताओं को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

Updated at : 26 Apr 2024 5:43 PM (IST)
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मतदान के दिन वोट देने के लिए मतदाताओं को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

Voters will get paid leave

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान को लेकर जारी किया आदेश, निजी क्षेत्र को भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश

प्रमुख संवाददाता, जमशेदपुर

लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया है. पूर्वी सिंहभूम में 25 मई को मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश (पेड लीव) मिलेगा.सरकारी व प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश, वेतन भी नहीं कटेगा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के आलोक में निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम, मॉल अथवा किसी अन्य स्थापना में नियोजित है एवं लोक सभा/विधान सभा में मतदान करने के हकदार हैं, को मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा. अवकाश मंजूर किये जाने की स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कमी नहीं की जायेगी.

प्रमुख आदेश –

– पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी संस्थान / दुकान (शिफ्ट में कार्य कराने वाले संस्थान / मॉल/दुकान सहित) 25 मई को मतदान के दिन बंद रहेंगे.

– दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मी एवं आकस्मिक कर्मी भी अवकाश एवं मजदूरी के हकदार होंगे.

– यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सार्वजनिक हानि हो सकती है.- जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उप श्रमायुक्त, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, सहायक उप श्रमायुक्त, सहायक निदेशक, नियोजनालय, सभी श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि स्वयं क्षेत्र में भ्रमण कर उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे.- निर्देशित किया गया है कि उपयुक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो.

– आदेश का उल्लंघन, कानून के सुसंगत धाराओं के अधीन दंडनीय होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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