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एनसीएलटी ने इंकैब की जमीन पर टाटा के दावे पर आदेश पारित करने से किया इनकार

Updated at : 19 Apr 2024 9:17 PM (IST)
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एनसीएलटी ने इंकैब की जमीन पर टाटा के दावे पर आदेश पारित करने से किया इनकार

NCLT refuses to pass order on Tata's claim on INCAB land

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एनसीएलटी ने 7 फरवरी 2020 के आदेश में सुधार करते हुए कहा -जमीन का मामला सार्वजनिक कानून का मामला, यह हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर

जमशेदपुर .

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की कोलकाता बेंच ने इंकैब (केबुल कंपनी) की जमीन पर टाटा के दावे पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है. एनसीएलटी में कर्मचारियों का केस लड़ रहे अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि एनसीएलटी ने अपने 7 फरवरी 2020 के आदेश में सुधार करते हुए कहा है कि जमीन का मामला सार्वजनिक कानून का मामला है. यह हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर का है. अतः इस पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं. इंकैब की 177 एकड़ जमीन अगर टाटा की लीज है और टाटा ने अगर इंकैब को लीज दिया है, तो टाटा को जमशेदपुर के दीवानी अदालत में इंकैब से जमीन खाली करवाने के लिए मामला दायर कर अपने हक में आदेश पारित करवाना चाहिए था. अगर ये जमीन इंकैब के नियंत्रण और दखल में है और टाटा के पास जमशेदपुर दीवानी अदालत का कोई आदेश भी नहीं है तो 177 एकड़ जमीन इंकैब टाटा को वापस नहीं करेगी. अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि आरपी पंकज टिबरेवाल ने एनसीएलटी में आवेदन देकर कहा था कि टाटा को कहा जाये कि वह सब लीज का नवीनीकरण कर दे, लेकिन एनसीएलटी का आदेश उसके विपरीत आया. टाटा स्टील ने इंकैब को एक पत्र के माध्यम से पहली बार दावा किया था कि इंकैब की जमशेदपुर की 177 एकड़ जमीन टाटा स्टील की सबलीज है, जो 1920 से 1924 के एक डीड द्वारा दी गयी थी. इसका 99 वर्ष 2019 में समाप्त हो गया. अतः इंकैब टाटा स्टील की तथाकथित जमीन वापस कर दे, जबकि एनसीएलटी ने अपने आदेश के पारा 7 में टाटा स्टील की 177 एकड़ जमीन पर दी गयी दलील को स्वीकारते हुए कहा कि जमीन का मामला उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है. एनसीएलएटी दिल्ली ने 7 फरवरी 2020 के एनसीएलटी के आदेश को निरस्त कर दिया था. एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो अपील पिटीशन दायर किये गये थे. जिसमें मजदूरों के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया था.

इंकैब इंडस्ट्रीज को आवंटित जमीन का विवरण

कंपनी : 30.40 एकड़

आवासीय : 49.25 एकड़

विद्यालय, क्लब व मंदिर : 7.85 एकड़

परती जमीन : 53.35 एकड़

अतिक्रमित भूमि : 1.15 एकड़

अतिक्रमित जमीन (अवैध दखल) : 5.67 एकड़

रोड, गली व अन्य : 29.33 एकड़

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