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Jamshedpur News : टाटा कमिंस का पैन पुणे ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रद्द, आयकर विभाग बताए ये कारण

टाटा कमिंस प्रा‌इवेट लिमिटेड का पैन पुणे ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को आयकर विभाग ने रद्द कर दिया है. इसे रद्द करने को लेकर विभाग ने कई कारण बताए हैं, जिसमें जरूरी दस्तावेज को पेश न नहीं करना प्रमुख कारण हैं.

प्रधान आयकर आयुक्त डॉक्टर प्रभाकांत ने टाटा कमिंस प्रा‌इवेट लिमिटेड का पैन पुणे ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है. इससे संबंधित सूचना कंपनी को भेज दी गयी है. झारखंड-बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राकेश मिश्रा की ओर से झारखंड सरकार को कंपनी का पैन ट्रांसफर करने पर राज्य पर पड़नेवाले असर की जानकारी दी गयी है.

इसमें कहा गया है कि कंपनी का पैन (परमानेंट एकाउंट नंबर) पुणे ट्रांसफर होने पर उसमें काम करनेवाले करीब 15000 मजदूर महाराष्ट्र के श्रम कानून से नियंत्रित होंगे. साथ ही इस कंपनी में नियुक्तियों के दौरान महाराष्ट्र सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी.

झारखंड बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त की ओर से इस प्रकरण में राज्य सरकार को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि इससे पड़नेवाले असर को देखते हुए राज्य सरकार को इस कंपनी का मुख्यालय पुणे ट्रांसफर करने के मुद्दे पर विचार करना चाहिए. टाटा कमिंस लिमिटेड ने नवंबर 2020 में आयकर कार्यालय जमशेदपुर के अपने असेसिंग अफसर को एक आवेदन दिया.

इसमें यह कहा गया कि कंपनी का नया निबंधित कार्यालय पुणे (महाराष्ट्र) है. पुणे के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने इससे संबंधित प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है. इसलिए कंपनी का पैन पुणे ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि रिटर्न दाखिल करने और असेसमेंट का काम पुणे में हो सके. कंपनी का यह अनुरोध विभिन्न स्तर के अधिकारियों के माध्यम से अंतिम आदेश के लिए प्रधान आयकर आयुक्त प्रभाकांत के पास पहुंचा. उन्होंने कंपनी की ओर से दिये गये आवेदन पर कानूनी व तकनीकी सवाल उठाये.

साथ ही असेसिंग ऑफिसर से इन बिंदुओं पर जवाब मांगा. असेसिंग ऑफिसर ने इन बिंदुओं पर कंपनी द्वारा दिये गये जवाब के अग्रसारित कर दिया. प्रधान आयकर आयुक्त ने कंपनी की ओर से दिये गये जवाब की समीक्षा की. इसमें पाया गया कि कंपनी ने पैन ट्रांसफर करने के मुद्दे पर आवश्यक कागजात के साथ झारखंड के मुख्य सचिव को आवेदन दिये जाने से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है.

पैन स्थानांतरण से कंपनी के कर्मचारियों के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने से संबंधित कोई सूचना भी मुख्य सचिव को देने का कोई सबूत नहीं पेश किया है. आयकर विभाग ने कंपनी के 2.5 करोड़ रुपये का रिफंड पुराने बकाये के मद में ए़डजस्ट कर लिया है.

इस बिंदु पर आयकर विभाग और कंपनी के बीच झारखंड हाइकोर्ट में कानूनी विवाद चल रहा है. पैन ट्रांसफर होने की स्थिति में विवाद निपटारे का न्यायिक क्षेत्र झारखंड के बदले महाराष्ट्र हो जायेगा. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को टाटा कमिंस की ओर से सौंपे गये दस्तावेज में यह कहा गया कि कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट अब भी जमशेदपुर में ही मेनटेन किया जा रहा है. मामले की पूरी समीक्षा के बाद प्रधान आयकर आयुक्त पैन ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है. उनके निर्देश पर आयकर अधिकारी ने पैन ट्रांसफर रद्द किये जाने की सूचना टाटा कमिंस को विधिवत रूप से दे दी है.

Posted By : Sameer Oraon

Prabhat Khabar News Desk
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