टिनप्लेट डिवीजन के कर्मचारियों के आश्रितों के लिए बहाली, 20 तक करें आवेदन

Author Ashok jha
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टिनप्लेट डिवीजन के कर्मचारियों के आश्रितों के लिए बहाली, 20 तक करें आवेदन

टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड (टीएसटीएसएल ) ने टिनप्लेट डिवीजन में कार्यरत एवं पूर्व कर्मचारियों के योग्य आश्रितों के लिए बहाली निकाली है.

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वरीय संवाददाता , जमशेदपुर

टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड (टीएसटीएसएल ) ने टिनप्लेट डिवीजन में कार्यरत एवं पूर्व कर्मचारियों के योग्य आश्रितों के लिए बहाली निकाली है. कंपनी की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, विभिन्न तकनीकी ट्रेडों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं. इच्छुक उम्मीदवार 20 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती विशेष रूप से उन आश्रितों के लिए है, जिनके अभिभावक टिनप्लेट डिवीजन में कार्यरत हैं या वहां से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. यदि किसी कर्मचारी के कोटे से पहले ही कोई आश्रित कंपनी में नियुक्त हो चुका है, तो वे दोबारा आवेदन के पात्र नहीं होंगे.

योग्यता और पात्रता

शैक्षणिक योग्यता –

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार मैट्रिक पास होने के साथ-साथ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर या मेकाट्रॉनिक्स ट्रेड में एनटीस/ एसटीसी प्लस एनएसी (नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट) योग्यताएं होना अनिवार्य हैं.

आयु सीमा –

5 जनवरी 2026 को आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

पारिवारिक पात्रता-

टिनप्लेट डिवीजन के वर्तमान कर्मचारियों या पूर्व-कर्मचारियों के पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी या दामाद (यदि कर्मचारी का पुत्र न हो) आवेदन कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया और पद

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार (इंटरव्यू) के आधार पर होगा. इन दोनों चरणों में सफल होने वालों का मेडिकल टेस्ट कराया जायेगा. अनुभवी उम्मीदवार (3 साल से अधिक) को असिस्टेंट टेक्निकल I (सी)” के रूप में 6 महीने की परिवीक्षा पर रखा जायेगा. प्रशिक्षु (3 साल से कम अनुभव ) वालों को एक साल के लिए टेक्निकल ट्रेनी के रूप में रखा जायेगा. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही इन्हें स्थायी किया जायेगा.

गलत जानकारी पर होगी कार्रवाई

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार फर्जी दस्तावेज जमा करता है, तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा. साथ ही संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी और वह भविष्य में किसी भी आश्रित के रोजगार का दावा नहीं कर सकेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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अशोक झा

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