Jamshedpur news. घाटशिला के डीसीएलआर कार्यालय में पंजी एवं कैशबुक का उचित संधारण नहीं दिखा, डीसी ने जताई नाराजगी
Author Pradip chandra keshav
Updated:
विज्ञापन

उपायुक्त ने घाटशिला के एसडीओ एवं डीसीएलआर कार्यालय का किया निरीक्षण
विज्ञापन
Jamshedpur news.
सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण एवं प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत एसडीओ एवं डीसीएलआर कार्यालय का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने एसडीओ कार्यालय में लंबित न्यायिक वादों, आगत-निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, संचिकाएं, सीएनसी रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एवं इंडेक्स रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किया. वहीं डीसीएलआर के आदेश के बाद सीओ द्वारा आदेशानुसार कार्रवाई नहीं करने वाले सीओ को स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया. डीसीएलआर कार्यालय में पंजी एवं कैशबुक का उचित संधारण नहीं पाया गया, जिस पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता जताते हुए गाइडलाइन के अनुरूप संधारण के निर्देश दिये. उन्होंने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी दस्तावेजों का संधारण सरकारी मानकों एवं नियमावली के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये. उपायुक्त द्वारा कार्यालय में लंबित संचिकाओं के निष्पादन में तेजी लाने, कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने तथा सभी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग एवं उत्तरदायी रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया. उन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति पंजीकरण को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित हों एवं ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करें. अनुपालन नहीं करने की स्थिति में कर्मचारी अनुपस्थित माने जायेंगे.डीसीएलआर कार्यालय के कार्यों की समीक्षा में लंबित भू-अर्जन मामलों, रैयतों के मुआवजा भुगतान की स्थिति, संबंधित संचिकाओं एवं अन्य अभिलेखों की जांच की गयी. उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भू-अर्जन संबंधी मामलों का शीघ्र निष्पादन करें. इस दौरान उपायुक्त के साथ अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला सुनील चंद्र, एलआरडीसी नीत निखिल सुरीन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










