खुद से अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिनों का दिया गया समय
15 दिनों के बाद 25 हजार रुपये जुर्माना और अतिक्रमण तोड़ने का खर्च भी वसूलेगा प्रशासन
Jamshedpur News :
जमशेदपुर के छोटागोविंदपुर थाना अंतर्गत प्रकाशनगर, हुरलुंग स्थित शरण इन्क्लेव में 48 डिसमिल सरकारी जमीन पर किये गये अतिक्रमण को हटाने का आदेश सीओ मनोज कुमार ने पारित किया है. यह आदेश बिल्डर जसपाल सिंह के खिलाफ दर्ज तीन जेपीएलई मामलों की सुनवाई के बाद दिया गया. सीओ ने 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण स्वयं हटाने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी की है. निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर ₹25,000 जुर्माना और अतिक्रमण हटाने का खर्च भी वसूला जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है