सुंदरनगर : चेक बाउंस केस में एक साल की सजा व 2.70 लाख रुपये जुर्माना
Updated at : 28 Jun 2024 1:02 AM (IST)
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प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को चेक बाउंस केस में सुंदरनगर के गुरप्रीत सिंह बिरदी को एक साल की सजा व 2.70 लाख रुपये जुर्माना लगाया है.
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जमशेदपुर :
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को चेक बाउंस केस में सुंदरनगर के गुरप्रीत सिंह बिरदी को एक साल की सजा व 2.70 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. कोर्ट में शिकायकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने पैरवी की. इससे पूर्व शिकायतकर्ता टीएन सिंह ने जमीन खरीदने के लिए जेपी ग्रीन प्रोजेक्ट के गुरप्रीत सिंह को 2.30 लाख रुपये दिये थे, लेकिन प्रोजेक्ट में उनके जमीन को किसी दूसरे को बेच दिया था. चेक में दी राशि को लौटा भी नहीं रहे थे. तब पीड़ित टीएन सिंह ने गुरप्रीत सिंह बिरदी के खिलाफ चेक बाउंस का केस किया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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