सुंदरनगर : चेक बाउंस केस में एक साल की सजा व 2.70 लाख रुपये जुर्माना

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 28 Jun 2024 1:02 AM

विज्ञापन

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को चेक बाउंस केस में सुंदरनगर के गुरप्रीत सिंह बिरदी को एक साल की सजा व 2.70 लाख रुपये जुर्माना लगाया है.

विज्ञापन

जमशेदपुर :

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार के कोर्ट ने गुरुवार को चेक बाउंस केस में सुंदरनगर के गुरप्रीत सिंह बिरदी को एक साल की सजा व 2.70 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. कोर्ट में शिकायकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने पैरवी की. इससे पूर्व शिकायतकर्ता टीएन सिंह ने जमीन खरीदने के लिए जेपी ग्रीन प्रोजेक्ट के गुरप्रीत सिंह को 2.30 लाख रुपये दिये थे, लेकिन प्रोजेक्ट में उनके जमीन को किसी दूसरे को बेच दिया था. चेक में दी राशि को लौटा भी नहीं रहे थे. तब पीड़ित टीएन सिंह ने गुरप्रीत सिंह बिरदी के खिलाफ चेक बाउंस का केस किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola