Jamshedpur news.
सोनारी गुरुद्वारा कमेटी का विवाद एक बार फिर न्यायालय पहुंच गया है. व्यवहार न्यायालय में शनिवार को सुनवाई के दौरान दंडाधिकारी जितेंद्र राम ने सुनवाई करते हुए सीजीपीसी को अग्रतर कार्यवाही पर रोक लगाने संबंधी नोटिस जारी कर दिया. नोटिस का जवाब देने के लिए 23 सितंबर की तिथि तय की गयी है. इस संबंध में सोनारी गुरुद्वारा के उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह ने सीजीपीसी के प्रधान भगवान सिंह जबरन की जा रही कार्रवाई के विरोध में और सोनारी गुरद्वारा के संविधान का हवाला देते हुए न्यायालय की शरण ली थी. गुरप्रीत की तरफ से अधिवक्ता केएम सिंह व वंश सबलोक ने अपना पक्ष रखा. अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में न्यायालय को बताया कि सात जून को सीजीपीसी ने नियम के विरुद्ध जाकर सोनारी गुरुद्वारा कमेटी के कार्यालय में ताला मार दिया. सात सितंबर (रविवार) को कमेटी की जनरल बॉडी की बैठक आयोजित करने का नोटिस लगा दिया. सोनारी गुरुद्वारा कमेटी के उप नियम के तहत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संचालित करने का अधिकार है. इस संबंध में सोनारी कमेटी ने उपायुक्त व एसएसपी को भी सूचना दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण वे कोर्ट की शरण में आना पड़ा.सीजीपीसी ने रविवार को सोनारी गुरुद्वारा में जनरल बॉडी की बैठक शाम चार बजे बुलायी गयी है. इस बैठक में नयी कमेटी व संविधान पर चर्चा होगी. इस बैठक का सत्ता पक्ष के लोगों ने विरोध करने का फैसला किया है, इसलिए वहां हंगामे के आसार दिख रहे हैं. सोनारी पुलिस की तैनाती वहां किये जाने की मांग की गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

