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Jamshedpur news. दक्षिण पूर्व रेलवे में पैसेंजर के लिए जारी की गयी नयी गाइडलाइन, धूम्रपान पर लगेगा जुर्माना

Updated at : 18 Jun 2025 10:50 PM (IST)
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jamshedpur

जमशेदपुर (फाइल फोटो)

ट्रेन में धूम्रपान करने पर 200 व गंदगी फैलायी तो 500 रुपये जुर्माना

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Jamshedpur news.

दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल की ओर से पैसेंजर को लेकर नये सिरे से गाइडलाइन जारी की गयी है. इस दौरान ट्रेन में धूम्रपान करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा पैसेंजर द्वारा अगर स्टेशन, प्लेटफॉर्म और कोच पर गंदगी फैलायी जाती है, तो उसको 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. इसके अलावा ज्वलनशील पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है. यात्रियों को ट्रेनों में खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने या रखना प्रतिबंधित किया गया है. ऐसी वस्तुएं रेलवे सुरक्षा के लिए खतरा हैं. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी सिलिंडर, पटाखे, माचिस, सिगरेट, केरोसिन स्टोव, गैस सिलिंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर पाबंदी है. रेलवे स्वच्छता और सुरक्षा को गुणवत्तापूर्ण सेवा के आवश्यक घटकों के रूप में मान्यता देते हुए स्वच्छ, सुरक्षित और सुखद यात्रा वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित है. चक्रधरपुर डिवीजन यात्रियों से सुरक्षा और सफाई नियमों का सख्ती से पालन करने और रेलवे कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध या असुरक्षित गतिविधि की सूचना देने का आग्रह करता है. सुरक्षित रेलवे यात्रा और स्वच्छ रेलवे नेटवर्क के लिए सभी का सहयोग महत्वपूर्ण है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRADIP CHANDRA KESHAV

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