जमशेदपुर.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीवाइ तिर्की के कोर्ट ने एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा में बालाजी ऑटो वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के पास कंटेनर से बोलेरो चोरी के केस में जेल में बंद आरोपी (बोलेरो ड्राइवर) सबा करीम को जमानत दे दी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मणिभूषण कुमार ने पैरवी की. मालूम हो कि एक सप्ताह पूर्व 23 अगस्त 2025 को बालीगुमा में बालाजी ऑटो वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के पास कंटेनर से बोलेरो चोरी हो गयी थी. सूचना मिलने पर एमजीएम थाना प्रभारी ने टीम बनाकर चोरी हुई बोलेरो को पीछा कर लोआबासा के पास से पकड़ा था और मौके से ड्राइवर सबा करीम को गिरफ्तार किया था. हालांकि पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आयी थी कि कंटेनर चालक ने ही बदमाश को बोलेरो की चाबी दी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

